हरियाणा में मतगणना केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू रहेगी, इन लोगों को मिलेगी छूट , कैसे होगी मतगणना जानिए पूरी जानकारी
लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जून में होनी है सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. हरियाणा में, सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट आर.के. सिंह ने आपराधिक दंड संहिता, 1973 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार 4 जून को मतगणना कार्य के दौरान केवल अधिकृत व्यक्ति ही मतगणना कक्ष में प्रवेश करेंगे। अनाधिकृत व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अधिकृत व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतगणना में किसी भी स्तर पर कोई चूक नहीं होनी चाहिए।
जिलाधिकारी आर.के. सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना सी.एच.ओ. द्वारा की जायेगी। जून को देवीलाल विश्वविद्यालय बिना किसी बाधा के शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने के लिए मतगणना केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।
यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट आर.के. सिंह ने कहा कि अधिकारी, कर्मचारी, स्टाफ सदस्य, पुलिस, अर्धसैनिक बल के जवान, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि, चुनाव आयोग या रिटर्निंग ऑफिसर, वैद्य द्वारा अधिकृत व्यक्ति ये आदेश कार्ड प्राप्त करने वाले इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों पर लागू नहीं होंगे। .
इसके अलावा, मीडिया कर्मी अपने मोबाइल फोन और अन्य आवश्यक उपकरण मीडिया सेंटर में ले जा सकते हैं। चुनाव पर्यवेक्षक, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और मतगणना पर्यवेक्षक अपने ईटीपीबीएस से जुड़े मोबाइल फोन मतगणना केंद्र पर ले जा सकते हैं।
सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट आर.के. सिंह के आदेश के अनुसार सभी दलों के मतगणना एजेंटों को संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतगणना हॉल में कागज और पेंसिलें दी जाएंगी। बाहर से कुछ भी लाने की इजाजत नहीं होगी.
एजेंटों के साथ-साथ किसी भी कर्मचारी को अपने साथ मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं होगी. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतगणना के दौरान किसी भी व्यक्ति को ईवीएम की वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये आदेश 3 जून की आधी रात से लागू होंगे।
आदेशों के अनुसार, कोई भी उम्मीदवार या उसका प्रतिनिधि हथियार, आग्नेयास्त्र, माचिस, लाइटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, तरल रसायन, मोबाइल फोन, सेलुलर फोन, लैपटॉप, आईपैड, कोडलेस फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलेस सेट नहीं ले जाएगा। घड़ी पेजर, अतिरिक्त कपड़े, बेल्ट, चाबी की अंगूठी, पैन, पेंसिल, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु सख्त वर्जित होगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।