logo

Haryana news Sirsa सिरसा हर्ष फायरिंग और डीजे बजाने पर रोक, धारा 163 लागू

सिरसा हर्ष फायरिंग और डीजे बजाने पर रोक
xaaa
Haryana news Sirsa

Haryana news Sirsa सिरसा हर्ष फायरिंग और डीजे बजाने पर रोक, धारा 163 लागू


सिरसा, 


जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिला सिरसा की राजस्व सीमाओं में विवाह और अन्य समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग और रात 10:00 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।


आदेशों में कहा गया है कि हाल के दिनों में राज्य के कई जिलों में मृत्यु/घायल होने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वायरल हुई हैं। समारोह में हवाई फायरिंग से मानव जीवन व संपत्ति को खतरा तथा शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका बनी रहती है। साथ ही विवाह और अन्य समारोहों आदि के अवसरों पर तेज आवाज में डीजे बजाने के कारण ध्वनि-प्रदूषण भी होता है।

आदेशों में कहा गया है कि कानून के अनुसार शस्त्र लाइसेंस धारकों को सुरक्षा कारणों से हथियार रखने की अनुमति है, लेकिन वे इन आयोजनों में अन्य व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डालने के लिए उल्लास के नाम पर फायरिंग नहीं कर सकते।


आदेशों के अनुसार बैंक्वेट हॉल/होटल मालिकों/प्रबंधकों को लिखित में यह आश्वासन देना होगा कि उनके परिसर में समारोह के दौरान हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा और रात 10:00 बजे के बाद डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी संबंधितों को सभी बैंक्वेट हॉल/होटल आदि के परिसर में सीसीटीवी लगाने और इस संबंध में होर्डिंग्स लगाकर चेतावनी प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए है।

सीसीटीवी और डीवीआर की रिकार्डिंग क्षमता 15 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
">