पीएफ खाते से पैसा निकालने पर देना होगा इतना पैआउट चार्ज , जाने नए नियम
कई कर्मचारी इस बात से अनजान हैं कि पीएफ खाते से निकासी पर भी टैक्स देना पड़ सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि पीएफ खाते से निकासी पर टैक्स को लेकर क्या प्रावधान हैं।
5 साल से पहले निकासी पर कितना टैक्स लगता है-
पीएफ खाते में जमा राशि के 4 भाग होते हैं- कर्मचारी का योगदान, नियोक्ता का योगदान, नियोक्ता के योगदान पर ब्याज, कर्मचारी के योगदान पर ब्याज। ये चार हित कर योग्य हैं।
क्या हैं टैक्स नियम-
अगर कर्मचारी लगातार 5 साल तक ईपीएफ में योगदान करता है तो उसे पीएफ से निकासी पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीएफ धारक इन 5 सालों में एक कंपनी में कार्यरत रहा है या एक से अधिक कंपनियों में।
ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक, जब कोई ईपीएफ सदस्य नौकरी छोड़ता है तो वह एक महीने में पीएफ खाते में जमा कुल राशि का 75 फीसदी निकाल सकता है. अगर सदस्य 2 महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहता है तो वह पीएफ खाते से पूरी रकम निकाल सकता है.