TRAI New Guidelines : मोबाइल यूजर्स के लिए TRAI की नई गाइडलाइंस, 24 घंटे नेटवर्क में नहीं आए तो कंपनी देगी मुआवजा
देश में टेलीकॉम सेक्टर की नियामक संस्था ट्राई ने मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। ट्राई ने क्वालिटी स्टैंडर्ड को लेकर नए नियम जारी किए हैं।
नए नियमों में कहा गया है कि यदि किसी जिले में नेटवर्क 24 घंटे से अधिक समय तक बाधित रहता है, तो कंपनी को अपने उपयोगकर्ताओं को मुआवजा देना होगा। पोस्टपेड ग्राहकों को मुआवजा अगले बिल पर छूट के रूप में दिया जाएगा, जबकि प्रीपेड ग्राहकों के कनेक्शन की वैधता अवधि बढ़ा दी जाएगी।
ट्राई के मुताबिक, किसी भी सेवा में कोई भी बदलाव या कठिनाई होने पर ग्राहक को एसएमएस या अन्य माध्यम से पहले ही सूचित करना होगा। दिशानिर्देश 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इन नियमों को 'एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा गुणवत्ता मानक विनियम, 2024' के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके तहत नेटवर्क कवरेज के विभिन्न मानक तय किए गए हैं, जिसके तहत मोबाइल कंपनियों पर दंडात्मक जुर्माना लगाया जाएगा। न्यूनतम जुर्माना 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है.
ट्राई ने कहा, "अगर ऐसा कोई नेटवर्क गतिरोध 24 घंटे से अधिक समय तक बना रहता है, तो सेवा प्रदाता अपने जिले के पंजीकृत ग्राहकों को नियामक किराया छूट या वैधता के विस्तार की गणना के लिए अगले बिल में छूट देगा।" एक पूर्ण दिन के रूप में 12 घंटे से अधिक की अवधि। हालांकि, प्राकृतिक आपदा के कारण दूरसंचार सेवाएं बाधित होने की स्थिति में यह राहत नहीं मिलेगी।