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हरियाणा नगर पालिका शहरी निर्मित योजना सुधार नीति, 2023 के तहत शहरवासी अपने आवासीय भूखंडों को वाणिज्यिक में करवा सकेंगे तब्दील

Under Haryana Municipality Urban Built Planning Reform Policy, 2023, city residents will be able to convert their residential plots into commercial ones.
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सोनीपत, 01 फरवरी। नगर निगम आयुक्त विश्राम मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगर पालिका शहरी निर्मित योजना सुधार नीति, 2023 (आवसीय से गैर-आवासीय रूपांतरण नीति) जारी कर दी है। जिसके तहत अब शहरवासी नगर निगम क्षेत्र में आवासीय भूखंडों का प्रयोग कमर्शियल उपयोग में कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत आवासीय क्षेत्र में जिन मकानों में दुकान, शोरूम, बूथ, क्लीनिक, फैक्टरिया, बैंक शाखा खुली हुई है वे सभी मकान मालिक अपने मकान को वाणिज्यिक में तब्दील करवा सकेंगे।
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि निगम निगम क्षेत्र में रहने वाले शहरवासी न केवल पहले से बनी आवासीय क्षेत्र में यह करवाया जा सकेगा, बल्कि खाली प्लाटो को भी वाणिज्यिक प्लाट में बदलवाया जा सकेगा। यह पॉलिसी पुनर्वास योजनाओं और सरकारी योजनाओं पर भी लागू होगी। इससे उन सैकड़ो लोगों को फायदा मिलेगा, जिनकी दुकानें आवासीय भूखंड में चल रही है। अब दुकानदारों को आवासीय गतिविधियों के संचालन को लेकर किसी तरह की परेशानी का सामना भी नही करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि निदेशालय की ओर से पिछले शुक्रवार को आवासीय से गैर-आवासीय रूपांतरण नीति को लेकर नगर निगम तथा डीटीपी शाखा आधिकारियो/कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। आवेदन आने पर उन्होंने किस तरह के पैरामीटर चेक करने हैं और किस तरह की ओपचारिकतओं का निर्वहन करना है, इसके बारे में विस्तार से समझाया गया है ।
निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम की और से शहर में सर्वे भी कराया जाएगा, इससे पता लगाया जाएगा कि गैर वाणिज्यिक क्षेत्रों में कितने भूखंडो को इस नीति के तहत बदलाव करने के लिए प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किए जाएगा। उन्होंने कहा कि इन प्रॉपर्टी मालिकों को यह बदलाव करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा और इसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी मालिक ऐसा पाया गया जो अपने मकान का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में कर रहा है और उसने इसका बदलाव नहीं करवाया है तो नगर निगम द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अपने आवासीय भूखंड को वाणिज्यिक भूखंड में तब्दील कराने के लिए प्रॉपर्टी मालिकों को तीन तरह भूगतान करने होंगे। इनमें आवेदन शुल्क 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, कन्वर्जन चार्जेस और प्रति वर्ग मीटर कमर्शियल कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत डेवलपमेंट भूगतान तथा कंपोजिशन फीस देनी होगी। इसके अलावा प्रार्थी को अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के ऑनलाइन पोर्टल https://cac.ulbharyana.gov.in पर आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यालय से अगले एक सप्ताह तक आईडी व पासवर्ड मिलने की उम्मीद है। उसके बाद पॉलिसी के तहत आवासीय भूखंडों को वाणिज्यिक भूखंड में तब्दील करने को लेकर आवेदन लेना शुरू कर दिया जाएगा।
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