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UP News : अब आप दुकान के बाहर खड़े होकर पी सकेंगे बीयर, सरकार लागू करने जा रही है कानून , अभी देखे पूरी खबर

UP News: Now you will be able to drink beer while standing outside the shop, the government is going to implement the law, see the full news now
UP News : अब आप दुकान के बाहर खड़े होकर पी सकेंगे बीयर, सरकार लागू करने जा रही है कानून , अभी देखे पूरी खबर 

नई दिल्ली: यूपी सरकार हर साल अपनी शराब नीतियों में बदलाव करती है जिसका फायदा सरकार को होता है और इस बार भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शराब नीति में अहम बदलाव करने जा रही है. शराब नीति पर भी कई बदलावों को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. नए नियमों के मुताबिक अब साधारण शराब की दुकानों को मॉडल शॉप में बदला जा सकेगा. साथ ही शराब की दुकानें अब साल में दो दिन एक घंटा अधिक खुली रहेंगी। शराब नीति 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च तक लागू रहेगी हालाँकि, इसके कुछ नियम अब से लागू होंगे।

नई आबकारी नीति में रेलवे और मेट्रो स्टेशनों के बाहर शराब की बिक्री का भी प्रावधान है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हमला बोला है. अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का मानना ​​है कि शराब पीना अच्छा है. उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो कार्यालय को शराब बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए.

इतनी महंगी होगी शराब!

योगी सरकार ने नई आबकारी नीति में लाइसेंस फीस बढ़ाने का प्रावधान किया है.
इसके तहत अंग्रेजी शराब, बीयर, भांग और मॉडल शॉप की सालाना लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. सरकार ने देशी शराब के लिए लाइसेंस शुल्क भी बढ़ाकर 254 रुपये प्रति लीटर और शुल्क 32 रुपये प्रति बल्क लीटर कर दिया है.
आप दुकान के बाहर खड़े होकर बीयर पी सकते हैं

नई शराब नीति में सबसे बड़ा बदलाव बीयर का है। बीयर की दुकानों को अब मॉडल शॉप में बदला जा सकता है।
नई नीति के तहत अगर किसी शराब की दुकान के बगल में कम से कम 100 वर्ग फुट की खाली जगह है तो लोग वहां बीयर पी सकेंगे. हालाँकि, यह मुफ़्त नहीं होगा. इसके लिए लाइसेंसधारी को कुछ राशि भी चुकानी होगी.

  कार्रवाई को लेकर भी सख्त नियम


  वहीं, सरकार शराब की दुकानों पर कार्रवाई के नियमों में बदलाव कर रही है. शराब की दुकान पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. यदि कोई एजेंसी या अधिकारी उत्पाद विभाग या डीएम की अनुमति के बिना शराब की दुकान पर छापा मारता है या कोई कार्रवाई करता है, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए।

इसके अलावा शराब की दुकान के बाहर बीयर पीने वालों को पुलिस परेशान नहीं कर सकती. बशर्ते शराब पीने वाले बाहर हंगामा न कर रहे हों।
सरकार को इससे क्या उम्मीद है?

शराब की बिक्री से प्राप्त राजस्व सरकारी खजाना भरने में प्रमुख भूमिका निभाता है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, यूपी सरकार ने 2022-23 में एक्साइज ड्यूटी से 42,250 करोड़ रुपये जुटाए थे.

योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से शराब की बिक्री से राजस्व तीन गुना हो गया है। 2017-18 में जब योगी सरकार सत्ता में आई तो शराब बिक्री से सरकार को करीब 14,000 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी.


इस साल सरकार को उम्मीद है कि शराब की बिक्री से उत्पाद शुल्क राजस्व और बढ़ेगा। सरकार को 2023-24 में उत्पाद शुल्क से 58,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।

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