UP News : यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के खुल गए भाग , अब 2 महीने का बिजली बिल नहीं आएगा 500 रुपये , जानिए योगी सरकार ने क्या दिया है अपडेट
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लखनऊ: बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी अपडेट. अगर बिजली कनेक्शन लेने के बाद 2 महीने तक आपका बिल नहीं आता है तो बिजली विभाग आपको 500 रुपये प्रति माह जुर्माने के तौर पर देगा. बिजली कनेक्शन लेने के बाद दो बिलिंग साइकल तक बिल का भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ता को 500 रुपये का मुआवजा मिलेगा।
उपभोक्ता परिषद ने घोषणा की है कि राजधानी लखनऊ में 46 किलोवाट बिजली कनेक्शन धारकों ने एक साल से अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। काउंसिल के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद बिजली कंपनियों की ऐसी उदासीनता पर पावर कॉरपोरेशन को विचार करना चाहिए.
मुआवजा कानून को पूरी तरह से लागू करने की मांग की गई है ताकि उपभोक्ताओं की हर समस्या का त्वरित समाधान हो सके और उल्लंघन पर मुआवजा दिया जा सके. लखनऊ की तरह पूरे प्रदेश में कनेक्शन लेने के बाद बिल नहीं मिलता है। बिजली उपभोक्ता दफ्तरों का चक्कर लगाते रहते हैं।
परिषद अध्यक्ष ने कहा कि विद्युत वितरण संहिता, 2005 की धारा 7.7.2 (डी) में कहा गया है कि यदि किसी विद्युत उपभोक्ता को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की तिथि से दो बिलिंग चक्रों के तहत पहला बिल जारी नहीं किया जाता है, तो उपभोक्ता जिम्मेदार होगा। . देरी के लिए प्रत्येक चक्र के लिए 500 रु. बिजली कंपनियों को ऐसे मामलों की तिमाही रिपोर्ट भी नियामक आयोग को सौंपनी होगी।