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Axis Bank : एनसीडीआरसी ने एक्सिस बैंक को पांच लोगों को 74 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है

Axis Bank: NCDRC orders Axis Bank to pay Rs 74 lakh to five people
 
Axis Bank : एनसीडीआरसी ने एक्सिस बैंक को पांच लोगों को 74 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने चेक धोखाधड़ी मामले में एक्सिस बैंक को 73.93 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इन पांचों लोगों के खातों से फर्जी चेक से पैसे निकाले गए.

2008 में ऐसा हुआ था. पिछले 15 वर्षों में, बैंक ने धोखाधड़ी के शिकार ग्राहकों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया। हालाँकि, बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला उपभोक्ता न्यायालय तक संघर्ष किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीसी) के फैसले से परेशान उपभोक्ताओं को अब कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने से राहत मिल गई है।

एनसीडीआरसी ने कहा कि बैंक ने वोटर कार्ड, बिजली बिल, फोन बिल, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज मिलने के बाद भी केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है।

ये था मामला (एक्सिस बैंक)
24 मई 2008 को एक पीड़ित अपने बैंक खाते से कुछ पैसे निकालने के लिए पहुंचा। उस समय उनके खाते में 11.93 लाख रुपये थे। वह बैंक गया और पाया कि उसके खाते में केवल 10,000 रुपये बचे हैं। मामले की जांच में पता चला कि गुरविंदर सिंह नाम के शख्स ने पीड़ित के खाते से 11.83 लाख रुपये निकाले थे. एक्सिस बैंक की इसी शाखा में चार अतिरिक्त घटनाएं हुईं जिनमें ग्राहकों के खातों से फर्जी चेक के जरिए 68.93 लाख रुपये निकाल लिए गए.

एक्सिस बैंक ने पुलिस में चेक धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई और गुरविंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया। बैंक द्वारा चेक धोखाधड़ी की जानकारी रिजर्व बैंक को भी दी गई। बाद में एक्सिस बैंक ने मामले की जांच के लिए एक अलग कमेटी भी बनाई.

एक्सिस बैंक ने अपने कर्मचारियों को बचाया कि उनके बैंक अधिकारियों ने गलत इरादे से काम नहीं किया है. एनसीडीआरसी को स्पष्टीकरण देते हुए बैंक ने कहा कि उसने मामले में एफआईआर दर्ज करने से लेकर जांच तक सभी दायित्वों को पूरा किया है।

बैंक द्वारा हर्जाना न देने से क्षुब्ध ग्राहक ने मामला जिला उपभोक्ता फोरम में उठाया। जिला उपभोक्ता फोरम ने सबूतों और तथ्यों की जांच के बाद फैसला दिया कि बैंक को धोखाधड़ी से निकाली गई रकम की भरपाई करनी चाहिए। जिला उपभोक्ता फोरम में अपील हारने के बाद एक्सिस बैंक ने राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील की। 2015 में, बैंक ने आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की।


हमें मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कोर्ट ने यह तय करने के लिए मामले को राज्य आयोग के पास भेज दिया कि बैंक खाते से डेबिट करना उचित है या नहीं। राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील हारने के बाद बैंक ने एनसीडीआरसी में अपील की। एनसीडीआरसी ने कहा कि राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश सही था और इसमें कोई खामी नहीं थी। पीड़ितों को भुगतान करना होगा.

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