क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति घर में कितनी शराब रख सकता है? ताकि अपराध न माना जाए , जानिए पूरी जानकारी

भंडारण के लिए शराब की मात्रा: दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक मामला आया है जिसमें एक घर से कुल 132 बोतल शराब बरामद की गई. इसमें 51.8 लीटर व्हिस्की, जिन, रम और वोदका थी। घर में 55.4 लीटर बीयर मिली.
क्या आप जानते हैं कि कानूनी तौर पर देश में हर व्यक्ति सीमित मात्रा में शराब पी सकता है।
निर्धारित मात्रा से अधिक शराब रखने पर आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश में साफ किया गया है कि 25 साल से ज्यादा उम्र का व्यक्ति एक तय मात्रा में शराब (Storage of Liquor) रख सकता है. एक 25 वर्षीय व्यक्ति 9 लीटर व्हिस्की, जिन, रम और वोदका रख सकता है। जबकि 18 लीटर बीयर (Beer) एक व्यक्ति अपने पास रख सकता है. इसके अलावा वाइन और एल्कोपॉप भी प्रति व्यक्ति 18 लीटर तक रख सकते हैं।
क्या माजरा था?
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसे मामले की सुनवाई की है जिसमें एक घर से कुल 132 बोतल शराब बरामद की गई थी. इसमें 51.8 लीटर व्हिस्की, जिन, रम और वोदका थी। घर में 55.4 लीटर बीयर मिली. जिस परिवार में शराब मिली वह संयुक्त परिवार था जिसमें 25 वर्ष से अधिक उम्र के 6 से अधिक लोग थे। दिल्ली एक्साइज एक्ट के नियमों के मुताबिक कुल आबादी के हिसाब से शराब की मात्रा नियमों का उल्लंघन नहीं है. मामला 2009 का है.
पुलिस ने छापेमारी की थी
पुलिस ने घर पर छापा मारकर बोतलें जब्त कर ली थीं। हालांकि, मामला कोर्ट में आने पर एफआईआर खारिज कर दी गई। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से भी इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद 2009 में परिवार के घर पर छापा मारा था. छापेमारी में पुलिस ने आरोप लगाया कि दिल्ली स्थित घर में अवैध शराब बिक्री की बोतलें रखी हुई थीं. पुलिस ने घर से देशी-विदेशी ब्रांड की कुल 132 बोतलें बरामद कीं।