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Indian Railway: अब ट्रेन टिकट होने पर भी प्लेटफॉर्म पर देना होगा जुर्माना, जानिए क्या हैं ये नया नियम

Indian Railway: अब ट्रेन टिकट होने पर भी प्लेटफॉर्म पर देना होगा जुर्माना, जानिए क्या हैं ये नया नियम

Indian Railway:  देश में यात्रा के लिए हर किसी की पसंद भारतीय रेलवे है। भारतीय रेलवे अपनी सुविधाजनक और सस्ती यात्रा के लिए जाना जाता है। रेलवे से रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं. ऐसे में रेलवे ने कई नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना जरूरी है.

आज हम आपको एक ऐसे नियम के बारे में बताएंगे, जिस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन आपकी एक गलती आपको हजारों रुपए की चपत लगा सकती है। दरअसल आप रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आने से कितनी देर पहले पहुंच सकते हैं. इसके लिए भी समय सीमा है. यदि कोई यात्री निर्धारित समय से आगे या पीछे स्टेशन पर रुकता है तो पकड़े जाने पर उक्त यात्री को जुर्माना देना पड़ सकता है।

दिन और रात के अलग-अलग नियम

रेलवे द्वारा बनाए गए नियमों में दिन और रात दोनों के लिए अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की गई है। यह दिन के लिए 2 घंटे और रात के लिए 6 घंटे का होता है। इस दौरान पहुंचने पर आपको किसी भी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा. यही नियम ट्रेन से गंतव्य तक पहुंचने पर भी लागू होता है। ट्रेन आने के बाद आप अधिकतम 2 घंटे तक स्टेशन पर रुक सकते हैं. लेकिन अगर रात का समय है तो रेलवे आपको 6 घंटे रुकने की इजाजत देता है.

इस नियम का फायदा उठाने के लिए टीटीई के मांगने पर ट्रेन टिकट दिखाना जरूरी होगा. अगर आप रेलवे स्टेशन पर तय समय से ज्यादा रुकते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर रुकना होगा. तब आपका कन्फर्म टिकट काम नहीं करेगा. दरअसल, तय समय के मुताबिक कोई भी यात्री दिन में 2 घंटे और रात में 6 घंटे ही स्टेशन पर रुक सकता है. इस नियम को तोड़ने पर जुर्माना लग सकता है.

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