logo

पायजामे का नाड़ा खींचना और ब्रेस्ट पकड़ना रेप की कोशिश नहीं ? हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला !

Is pulling the string of your pyjamas and grabbing your breasts not an attempt to rape?
The Supreme Court's major decision on the High Court's ruling!
SUPREME COURT
आरोपियों की हरकत साफ तौर पर रेप की कोशिश की ओर इशारा करती है

HARDUM HARYANA NEWS

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी लड़की के पायजामे का नाड़ा खींचना और ब्रेस्ट पकड़ना रेप की कोशिश माना जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें इसे रेप की कोशिश की जगह रेप की तैयारी बताया गया था।

चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने आपराधिक कानून के स्थापित सिद्धांतों का गलत इस्तेमाल किया है।

 कोर्ट ने कहा,

"हम हाईकोर्ट की इस बात से सहमत नहीं हैं कि आरोप केवल तैयारी तक सीमित हैं। आरोपियों की हरकत साफ तौर पर रेप की कोशिश की ओर इशारा करती है। पहली नजर में शिकायतकर्ता और अभियोजन ने रेप की कोशिश का मामला बना दिया है।

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 मार्च, 2025 को दिए आदेश में कहा था कि ये कृत्य रेप या रेप की कोशिश की केटेगरी में नहीं आते, इसके बाद 'अटेंप्ट टू रेप' का आरोप हटाने का निर्देश दिया था।

हाईकोर्ट का फैसला सामने आते ही विवाद बढ़ गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर 25 मार्च, 2025 को रोक लगा दी थी।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
">