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रेप केस में Asaram को 12 साल बाद मिली जमानत, सपोर्टर्स ने फूल-माला से किया स्वागत

रेप केस में Asaram
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फूल-माला से किया स्वागत

आसाराम को 12 साल बाद मिली जमानत, समर्थकों ने फूल-माला से किया स्वागत

जमानत पर राहत

14 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत उन्हें अपने स्वास्थ्य के कारण मिली है, क्योंकि वे कई बीमारियों से पीड़ित हैं और इलाज की जरूरत है। यह आदेश आसाराम द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। आसाराम को 2018 में निचली अदालत द्वारा 2013 में अपने आश्रम में नाबालिग से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली थी

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने भी आसाराम को इसी तरह की राहत दी थी और उसे एक अन्य बलात्कार मामले में भी 31 मार्च तक जमानत दी थी। अदालत ने आदेश दिया था कि जमानत मिलने के बाद आसाराम अपने समर्थकों से नहीं मिल सकेंगे।

समर्थकों का भारी समर्थन

जमानत मिलने की खबर सुनते ही आसाराम के समर्थकों की भारी भीड़ अस्पताल के बाहर जमा हो गई। जैसे ही वे रिहा हुए, समर्थकों ने उन्हें फूल-मालाओं से लाद दिया और आश्रम पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि उनकी कार पर फूलों की वर्षा हो रही है।

पीड़िता के पिता की चिंता

जमानत मिलने के बाद, पीड़िता के पिता ने दुख और चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस फैसले से बहुत परेशानी हुई है। उन्होंने कहा कि आसाराम जेल में रहते हुए भी गवाहों की हत्या के लिए जिम्मेदार था, और वे अपनी परिवार की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं।

2013 का मामला

आसाराम पर आरोप था कि 2013 में उसने अपने जोधपुर स्थित आश्रम में एक नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न किया था। पीड़िता के पिता के द्वारा दिल्ली में दर्ज कराए गए इस मामले में आसाराम को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई थी।

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