Haryana Breaking News : हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की हो गई मौज , ड्यूटी पे पी सकेंगे शराब , सरकार ने जारी किए आदेश

Haryana Breaking News : नई दिल्ली : आपकी जानकारी के लिए, कम से कम 5,000 कर्मचारियों वाला एक कॉर्पोरेट कार्यालय बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थों की अनुमति देगा।
लाइसेंस के लिए कंपनियों को क्या करना होगा :
नई आबकारी नीति के मुताबिक कॉरपोरेट ऑफिस में कम मात्रा में मादक पेय पदार्थ पीने पर लाइसेंस (एल-10एफ) दिया जाएगा. 100,000 वर्ग फुट से अधिक कवर्ड क्षेत्र वाले कार्यालय लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। कंपनियों को रुपये देने होंगे.
देशी शराब और आईएमएफएल पर उत्पाद शुल्क दरों में भी थोड़ी वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सरकार का लक्ष्य पर्यावरण और पशु कल्याण ‘गौ सेवा’ के लिए 400 करोड़ रुपये जुटाने का है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, पर्यावरण के अनुकूल उपाय के रूप में, नई नीति का लक्ष्य 29 फरवरी, 2024 के बाद शराब की बोतलों में पीईटी बोतलों के उपयोग को रोकना है।
इसका मतलब यह है कि अगले महीने से हरियाणा में बीयर और वाइन की कीमतें कम हो जाएंगी. यह नियम जून से लागू हो गया है। उत्पाद शुल्क नीति 2023-24 के तहत राज्य भर में स्थित बड़े कॉर्पोरेट कार्यालयों में कम मात्रा में अल्कोहल वाले पेय जैसे बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थ परोसना संभव होगा।
नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी :
हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी, जिसके तहत खुदरा परमिट शुल्क लगाया गया है और सरकार का लक्ष्य पर्यावरण और पशु कल्याण कोष के लिए 400 करोड़ रुपये जुटाने का है।