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हरियाणा में हथियार सरेंडर करने का आदेश, नहीं करने पर होगी कार्रवाई

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नहीं करने पर होगी कार्रवाई

चंडीगढ़ (हरियाणा): आदेशों में कहा गया है कि प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने साथ आग्नेयास्त्र और अन्य प्रकार के हथियार ले जाने पर सख्त प्रतिबंध होगा।

25 मई को आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर जिला कलक्टर प्रदीप दहिया ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियम-1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी है।

उन्होंने आदेशों में कहा, "किसी भी व्यक्ति को प्रक्रिया के दौरान आग्नेयास्त्र और अन्य हथियार अपने साथ ले जाने पर सख्त प्रतिबंध होगा।" शस्त्र अधिनियम-1959 के अनुसार, सभी लाइसेंस धारकों को अपने हथियार अपने नजदीकी पुलिस स्टेशनों या किसी

अनुमोदित हथियार डीलर के पास जमा करने का भी आदेश दिया गया है।

सभी थाना और चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र के लाइसेंस धारकों के हथियार जल्द से जल्द सरेंडर कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर तनाव, अशांति, सामान्य दिनचर्या में व्यवधान, जनहानि, शांति भंग एवं दंगे की स्थिति में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड के भागी होंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस विभाग एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं।

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