हरियाणा सरकार नया आदेश। शामलात पर मालिकाना हक । गाँव वाली कि हुई मोज ।चंडीगढ़ से अभी अभी आदेश जारी
हरियाणा सरकार नया आदेश।
हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसके तहत गांवों में स्थित सामला भूमि पर घर बनाने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। यह आदेश हरियाणा ग्राम सामला भूमि संशोधन विधेयक 2024 के अंतर्गत लागू किया गया है, जिसे राज्यपाल द्वारा मंजूरी दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और राज्य सरकार का कदम
सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में एक मामले में यह निर्णय दिया था कि सरकार भूमि का अधिग्रहण कर सकती है या याचिकाकर्ताओं को भूमि की कीमत चुकाने की शर्त पर भूमि आवंटित कर सकती है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने संशोधन के जरिए इस भूमि को सामला देही के दायरे से बाहर करने का प्रस्ताव रखा। संशोधन के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि यह भूमि यातायात या सार्वजनिक उपयोगों में कोई बाधा नहीं डालनी चाहिए, और इसे तालाब, जल निकाय या राजस्व रास्तों के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा।
नए नियमों के तहत मालिकाना हक
हरियाणा के राज्यपाल भंडारू जी ने इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। इसके तहत उन लोगों को जो 20 साल से सामला भूमि पर रह रहे हैं और जिन्होंने अपनी भूमि पर घर निर्माण किया है, अब मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं।
शर्तें और दिशानिर्देश
- जिन लोगों ने 31 मार्च 2004 तक अपने घरों का 25 प्रतिशत निर्माण किया है और कुल मिलाकर भूमि का आकार 500 वर्ग गज से अधिक नहीं है, उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा।
- अगर भूमि का आकार 500 वर्ग गज से अधिक है, तो उन्हें मालिकाना हक नहीं मिलेगा।
- इस मालिकाना हक के लिए सरकार ने शर्त रखी है कि भूमि को बाजार दर से कम कीमत पर विक्री के माध्यम से आवंटित किया जाएगा।
संशोधन लागू होने की तिथि
यह संशोधन विधेयक 16 अगस्त 2024 से लागू हो चुका है और अब इसे राज्य में पूरी तरह से लागू किया जाएगा।
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार का यह कदम सामला भूमि पर निवास करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। जिन लोगों ने वर्ष 2004 तक अपने घरों का निर्माण किया और जिनकी भूमि का आकार 500 वर्ग गज से कम है, उन्हें अब मालिकाना हक मिलेगा। यह कदम राज्य में भूमि विवादों को सुलझाने और ग्रामीणों को उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है।