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सिरसा में नशा तस्करों को 15-15 साल की हुई सजा !

Drug peddlers were sentenced to 15-15 years in Sirsa!

Advocate Virendra Gagneja
अतिरिक्त सैशन जज कुलदीप सिंह की कोर्ट ने दो अफीम तस्करों को 15-15 साल के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की कठोर सजा सुनाई है। इस बारे मीडिया से रू-ब-रू होते हुए.....

HARDUM HARYANA NEWS

सिरसा।

अतिरिक्त सैशन जज कुलदीप सिंह की कोर्ट ने दो अफीम तस्करों को 15-15 साल के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की कठोर सजा सुनाई है। इस बारे मीडिया से रू-ब-रू होते हुए एडवोकेट विरेंद्र गगनेजा ने बताया कि 21 मई 2017 को इंटेलीजेंस ब्यूरो की सूचना पर पुलिस ने ऐलनाबाद में नोहर रोड पर बस स्टेंड के निकट तीन लोगों, जिनमें प्रताप नगर निवासी कमाल सिंह, कोटा निवासी कृष्ण मुरारी व रामकुमार को 4.50 किलोग्राम अफीम के साथ काबू किया था।

इतना ही नहीं इसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर कमाल सिंह के खेतों में बने कमरे से पुलिस को 1.50 किलो अफीम व 2.56 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद हुई थी। तभी से यह केस कोर्ट में विचाराधीन था। इस केस के कुछ समय बाद कमाल सिंह की बिमारी के कारण मौत हो गई थी, जबकि दोनों आरोपी जेल में ही बंद थे। हालांकि दोनों ने जमानत के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन कोर्ट ने दोनों के खिलाफ कोई नरमी नहीं दिखाई।

उन्होंने बताया कि करीब 6 साल तक चले इस केस में अतिरिक्त सैशन जज कुलदीप सिंह की कोर्ट ने 29 अप्रेल 2023 को दोनों को दोषी करार दिया था। 3 मई को कोर्ट ने उनके अपराध को देखते हुए कोई रहम न करते हुए 15-15 साल के कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

एडवोकेट विरेंद्र गगनेजा ने बताया कि बढ़ती नशे की प्रवृत्ति व केसों को देखते हुए एनडीपीएस के केसों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट भी बनाई गई है, जिससे कि नशे से संबंधित मामलों में तीव्रता से सुनवाई कर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने का प्रयास रहेगा।

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