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सिरसा में चार मेडिकल नशा तस्करों को, 10- 10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना

Four medical drug smugglers in Sirsa, 10-10 years imprisonment and fine of one lakh rupees each
सिरसा में चार मेडिकल नशा तस्करों को, 10- 10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना

सिरसा जिला में कोर्ट ने एनडीपीएस मेडिकल नशा की तस्करी करने वाले चार अपराधियों को अलग-अलग मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. दोनों ही मामले रानियां थाना में दर्ज हुए थे।  एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट के जज डॉक्टर अशोक कुमार ने दोनों मामलों का निपटारा करते हुए आरोपियों को 10 साल की सजा व एक एक लाख  का जुर्माना लगाया है। 

जानकारी के अनुसार आपको बता दें राजू पुत्र जोगेंद्र निवासी वार्ड नंबर 12 रानिया और उसके साथी राजू पुत्र सतनाम सिंह निवासी वार्ड नंबर 9 रानियां को 2020 में 75 पत्ते नशीली गोलियों के साथ पकड़ा था।  अब दोनों को कोर्ट ने सजा सुनाई है । वहीं दूसरे मामले में जोगेंद्र पुत्र सुरजीत सिंह निवासी लाखासर और सुरेंद्र पुत्र इकबाल निवासी गुड़िया राजस्थान से 650  नशीली गोलियां  बरामद की गई थी।  अब कोर्ट ने दोनों को दोषी करार करते हुए 10 साल की 1 - 1 लाख का जुर्माना किया गया है। 

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