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6 मई 2024 तक हरियाणा के सभी 90 विधानसभा हलकों में रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या सार्वजनिक की जाए

The number of registered voters in all 90 assembly constituencies of Haryana should be made public by May 6, 2024.
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एडवोकेट ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव अधिकारी,  और हरियाणा के सभी 22  उपायुक्तों को लिखा

कानूनन नामांकन  भरने की अंतिम तक मतदाता सूची में शामिल हो सकता है नए मतदाता का नाम

हालांकि चुनाव आयोग के एक आदेशानुसार उससे 10 दिन पूर्व तक ही ऐसा होता है  संभव    



चंडीगढ़ - हरियाणा में लोकसभा की सभी 10  सीटों और करनाल विधानसभा सीट के उपचुनाव‌ हेतु गत माह  29 अप्रैल को निर्वाचन संबंधी दो अलग अलग नोटिफिकेशन्स जारी की गयी  एवं  सभी सीटों के लिए   इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा बीती  6 मई तक  नामांकन भरे गये  जिनकी जांच 7 मई को हुई  जबकि 9  मई  नाम वापसी का अंतिम दिन था. नाम वापसी के समय सीमा समाप्त  होने बाद ही चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को सम्बंधित चुनावी  हलके के रिटर्निंग ऑफिसर ( आर.ओ.- निर्वाचन अधिकारी) द्वारा चुनाव-चिन्ह भी आबंटित कर दिए गये. आगामी 23 मई शाम तक  चुनाव प्रचार चलेगा जबकि  25 मई  को मतदान एवं 4 जून को मतगणना होगी.

इसी बीच  पंजाब एवं हरियाणा  हाईकोर्ट के एडवोकेट और चुनावी विश्लेषक   हेमंत कुमार (9416887788) ने भारतीय चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ), हरियाणा और प्रदेश के सभी 22 जिलों के उपायुक्तों (डीसी), जो अपने अपने सम्बंधित जिले के  डी.ई.ओ. (जिला चुनाव अधिकारी)   भी हैं, को लिखकर उनसे बीती 6 मई 2024 तक राज्य के सभी 90 विधानसभा हलकों में रजिस्टर्ड मतदाताओ की संपूर्ण एवं  ताज़ा संख्या ( अर्थात पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, ओवरसीज (एन.आर.आई.) और सर्विस मतदाता) को सार्वजनिक करने की अर्थात सीईओ, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने बारे लिखा है. 

वर्तमान में उपरोक्त मतदाता संख्या 1 जनवरी 2024 की योग्यता तिथि के आधार  इसी वर्ष  22 जनवरी 2024 को प्रकाशित की गयी थी जो मौजूदा तौर पर  सीईओ, हरियाणा की वेबसाइट पर उपलब्ध है. लिखने योग्य है  कि भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी (सी.ई.ओ.) द्वारा  प्रदेश  के सभी 22 ज़िलों में कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं की ताज़ा संख्या को इस वर्ष 1 जनवरी 2024 की योग्यता तिथि के आधार पर अपडेट किया गया था  एवं फाइनल मतदाता सूचियों का प्रकाशन 22 जनवरी 2024  को  हुआ   जिनके आधार पर  हरियाणा में कुल 1 करोड़ 98 लाख 34 हजार 602 मतदाता रहे  जबकि गत वर्ष जनवरी, 2023 में  यह संख्या  1 करोड़ 96 लाख 58 हजार 234 मतदाता थी.  इस प्रकार बीते  एक वर्ष में  पूरे प्रदेश में 1 लाख 76 हजार 368 मतदाता  बढ़े हैं. अब 6 मई 2024 तक उपरोक्त संख्या में और वृद्धि संभव है.   


हेमंत ने यह भी  बताया कि  लोक प्रतिनिधित्व कानून   के अंतर्गत  किसी प्रदेश में चुनावो की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरने की प्रक्रिया जो एक  सप्ताह तक चलती है, इसी के अंतिम दिन जिस प्रकार दोपहर तीन बजे तक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किये जा सकते हैं, इसी प्रकार उसी तिथि तक मतदाता सूचियों में भी नए नाम डाले जा सकते है. ऐसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950   की धारा 23 (3 ) के अनुसार किया जाता है. उन्होंने    इस सम्बन्ध में  सुप्रीम कोर्ट के जुलाई, 1977 के एक  निर्णय- नरेंद्र माड़ीवालापा खेनी बनाम माणिकराव पाटिल  का हवाला भी दिया  जिसमें कोर्ट द्वारा इस  कानूनी व्यवस्था को  दोहराया गया था.

 हालांकि हेमंत को 5 वर्ष पूर्व 2019 में   आर.टी.आई. द्वारा भारतीय चुनाव आयोग  से यह जानकारी मिली    कि  आयोग के वर्ष 2009 में जारी एक आदेश अनुसार   सभी राज्यों  के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रशासनिक  कारणों के कारण उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल  तिथि की अंतिम तिथि  से दस दिन पहले तक ही नये मतदाताओ को अपने को रजिस्टर करने का अवसर प्रदान करते है.   चूँकि हरियाणा  की सभी 10 लोकसभा सीटों पर निर्वाचन के लिए  नामांकन भरने की अंतिम तारीख 6 मई थी, इस प्रकार नए मतदाताओं के नाम 26 अप्रैल तक ही मतदान सूची में  शामिल किये जा सकते थे.

  हेमंत ने बताया कि इस वर्ष 1 जनवरी 2024 के आधार पर वर्तमान में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध मतदाता संख्या के आधार पर   जहाँ तक प्रदेश के 10 लोकसभा हलकों का विषय है, तो इस आधार पर गुड़गांव  लोकसभा क्षेत्र  मतदाताओ की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा हलका है जहाँ वर्तमान में  कुल मतदाता 25 लाख 5 हज़ार 345 है.

उन्होंने  बताया कि हालांकि गुड़गांव जिले का नाम वर्ष 2016 में बदलकर  गुरुग्राम कर दिया गया था, परन्तु लोकसभा और विधानसभा हलके के  सन्दर्भ में आज भी इसे गुड़गांव ही कहा जाता है एवं अगली परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही इसका नाम बदलकर गुरुग्राम किया जा सकता है. गुड़गांव के बाद मतदाताओ की दृष्टि से प्रदेश का दूसरा  सबसे बड़ा लोकसभा हलका फरीदाबाद है जहाँ  23 लाख 60 हज़ार 983 मतदाता है. उसके बाद   तीसरा सबसे बड़ा लोकसभा हलका करनाल है जहाँ 20 लाख 78 हज़ार 7 मतदाता है. करनाल के बाद मतदाताओ के आधार पर  अम्बाला लोकसभा हलका चौथा सबसे बड़ा है जहाँ 19 लाख 78 हज़ार 278 मतदाता है. उसके बाद  बाद सबसे बड़ा सिरसा लोकसभा हलका है जहाँ 19 लाख 24 हज़ार 259 मतदाता है. सिरसा के बाद रोहतक लोकसभा हलका पड़ता है जहाँ 18 लाख 87 हज़ार 457 मतदाता हैं. उसके बाद प्रदेश में कुरुक्षेत्र लोकसभा हलका है जहाँ 17 लाख 81 हज़ार 95 मतदाता हैं. तत्पश्चात  भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा हलका है जहाँ 17 लाख 98 हजार 796 मतदाता है.
उसके बाद हिसार लोकसभा हलका है  जहाँ  17 लाख 72 हज़ार 219 मतदाता है. सबसे कम मतदाता सोनीपत लोकसभा हलके में 17 लाख 47 हज़ार 463 है.

 हेमंत ने  यह भी बताया कि   दिसम्बर, 2021 में  देश की संसद द्वारा  निर्वाचन विधि  (संशोधन) कानून, 2021 पारित किया गया था जिसे  29  दिसंबर, 2021 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति की स्वीकृति  प्राप्त हुई थी. हालांकि उक्त कानून को  1 अगस्त, 2022 से लागू किया गया. इसके द्वारा   लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अन्य संशोधनों के साथ ही   यह  भी  प्रावधान किया गया है कि हर वर्ष केवल 1 जनवरी को ही नहीं बल्कि  1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को भी 18 वर्ष  की आयु पूरे करने वाले स्थानीय निवासियों  का नाम सम्बंधित क्षेत्र की मतदाता सूचियों में शामिल किया जा सकता है.      

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