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कोर्ट से स्टे टूटने के बावजूद चिडावा वाली धर्मशाला के सामने वाली दुकान का नहीं काटा जा रहा बिजली का कनेक्शन

Despite the court breaking the stay, the electricity connection of the shop in front of Chidawa Dharamshala is not being disconnected.
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ट्रस्ट के सदस्यों ने दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम के एसई, एक्सीइयन, एसडीओ को दो बार कर दी शिकायत, नहीं हो रही कार्रवाई
 

सिरसा, 01 मई।

काठ मंडी स्थित चिडावा वाली धर्मशाला के सामने वाली जगह में बनी दुकान जो की चिड़ावा वाली धर्मशाला ट्रस्ट की संपत्ति है

 में लगे बिजली के मीटर के कनेक्शन को काटने के लिए विद्युत निगम के अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है।

इसको लेकर विनोद कुमार सचिव लाल गोवर्धन दास चिडावा वाला ट्रस्ट की तरफ से विभाग को दो बार रिमांडर भी दिया जा चुका है।

डीएचबीवीएन के एसडीओ को दी गई शिकायत में ट्रस्टी विनोद कुमार की तरफ से बताया गया है कि अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश हिमांशु सिंह की कोर्ट द्वारा केस नंबर

सीएस-725-2016 (देवकी गोयल बनाम दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम, सिरसा) के तहत उक्त मामले पर दिनांक 28-03-2024 को अपना फैसला दिया था ।

जिसके तहत बिजली के मीटर के कागजात उपलब्ध न करवाए जाने वाले कोर्ट ने स्टे तोड़ दिया था।

जिसके बाद गत 16 अप्रैल को बिजली मीटर का कनेक्शन कटवाने के लिए विद्युत निगम को लिखित में शिकायत दी गई थी

और कोर्ट के फैसले की प्रति संलग्न की गई थी।

पर उसके बाद मीटर का कनेक्शन (कनेक्शन नंबर सीएफ 41/0070 नाम युधिष्ठर कुमार (मृतक) पुत्र श्री रामेश्वर दास व काटे जाने नया कनेक्शन 1973108097 नाम अंजनी

गोयल पुत्र श्री हरि कृष्ण गोयल निवासी काठ मंडी जो कनेक्शन बी-3/66 में लगा है)। इसको लेकर विनोद कुमार ने मुख्यमंत्री को लिखी शिकायत में बताया कि कनेक्शन नंबर

सीएफ 41/0070 जो कि युधिष्ठर कुमार पुत्र रामेश्वर दास के नाम से चला आ रहा है जो कि युधिष्ठर कुमार (मृतक) पे झूठे दस्तावेजों के आधार पर बिना मालिकी के सबूत दिए

बिजली विभाग को अंधेरे में रख कर कनेक्शन प्राप्त कर लिया था। युधिष्ठर की मौत के बाद उसके वारसान ने यह कनेक्शन अपने नाम करवाने के लिए विभाग में कोई प्रार्थन

पत्र देकर अपने नाम नहीं करवाया। बाद में पत चला कि यह कनेक्शन देवकी गोयल ने अपने कब्जा वाली जगह में विभाग को अंधेरे में रख कर दुसरी जगह पर बिना दर्खास्त

दिए शिफ्ट करवा लिया । उक्त ट्रस्टी ने विभाग से मांग की है

कि इस कनेक्शन को काटा जाए

अन्यथा वे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने को मजबूर होंगे।

उन्होंने बताया कि इससे पहले विभाग ने कोर्ट में केस चलने का हवाला देकर कनेक्शन काटने से किनारा किया था

अब कोर्ट द्वारा फैसला दे दिया गया है। इस मामले अगर विद्युत निगम के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो उनके खिलाफ अवमानना का केस भी किया जाएगा। 


संपर्क सूत्र: विनोद कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद, भादरा बाजार, सिरसा 
म.न. : 9416102811

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