Haryana News लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला भिवानी की राजस्व सीमा में धारा 144 लागू
Haryana News In view of Lok Sabha elections, section 144 imposed in the revenue limits of district Bhiwani.
- लाईसेंसशुदा हथिहार तुरंत प्रभाव से संबंधित थानों या पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा करवाने होंगे
- आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ होगी नियमानुसार सख्त कार्रवाई
भिवानी, 19 मार्च। जिलाधीश नरेश नरवाल ने 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी लाईसैंस शुदा हथियार धारकों को आदेश जारी किए हैं
वे अपनी बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर आदि नजदीकी थानों व पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा करवा दें। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए
जिला भिवानी की राजस्व सीमा में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश श्री नरवाल ने अपने आदेशों में कहा है कि लाईसैंसी हथियार धारक तुरंत प्रभाव से अपने समीप के पुलिस स्टेशन में जाकर बंदूक, रिवाल्वर, पिस्तौल आदि जमा करवा दें।
चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति के पास हथियार पाया जाता है या कोई व्यक्ति बंदूक, रिवाल्वर जैसा घातक शस्त्र लेकर घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की
जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह से व्यक्ति को बाधा या चोट पहुंचाने और संपत्ति को खतरा, सार्वजनिक शांति और शांति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसके
चलते किसी भी आग्नेयास्त्र और हथियार ले जाने पर रोक लगाना और लाइसेंसधारियों के कब्जे में सभी आग्नेयास्त्रों और गोला-बारूद को संबंधित पुलिस स्टेशनों या पंजीकृत हथियार डीलरों के पास जमा कराना आवश्यक है ताकि लोकसभा आम चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाया जा सके।
जिलाधीश के आदेशानुसार बैंकों के नाम पर लाइसेंस रखने वाले विभिन्न बैंकों / निजी बैंकों में तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्ड / विभिन्न एटीएम में तैनात अधिकृत सुरक्षा गार्ड / सुरक्षित परिवहन के लिए
नकदी ले जाने वाली वैन में तैनात सुरक्षा गार्ड को हथियार रखने की छूट दी गई है। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि हथियार रखने
वाले अपने हथियार को संबंधित पुलिस स्टेशन/अधिकृत हथियार डीलरों के पास उचित रसीदों के साथ तुरंत जमा करें और चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद किसी भी दिन रसीदें प्रस्तुत कर अपने
हथियार वापिस प्राप्त कर सकते हैं।
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