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पंफलेट, हैंडबिल, पोस्टर आदि पर प्रकाशक, प्रकाशन करवाने वाले का नाम होना जरूरी-डीसी

Pamphlet, handbill, poster etc. must have name of publisher and publisher - DC

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प्रकाशित सामग्री पर प्रतियों की संख्या अंकित होनी चाहिए


गुरूग्राम, 9 अप्रैल।

लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान प्रचार सामग्री का प्रकाशन करने के लिए पोस्टर या पंफलेट पर प्रकाशन करने वाले का नाम, प्रकाशन करवाने वाले का नाम तथा प्रतियों की

संखया छपी होनी चाहिए।


डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने आज ये निर्देश दिए। वे लघु सचिवालय सभागार में प्रिटिंग प्रैस संचालकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग की ओर से चुनाव खर्च के विवरण पर पूरी निगरानी रखी जाएगी।

इसलिए प्रिटिंग प्रैस संचालक एनेक्सचर फार्म वन और बी भरकर यह स्पष्टï करेंगे कि

प्रचार की सामग्री किस प्रैस से छपवाई गई और इस सामग्री को छपवाने वाला कौन है।

साथ ही कितनी प्रतियां छापी गई हैं, यह ब्यौरा भी प्रैस संचालकों को देना होगा।


उन्होंने कहा कि

चुनाव प्रचार की सामग्री को प्रकाशित करने से पहले प्रैस  संचालक इस बात की जांच कर लें कि प्रचार सामग्री की भाषा और विषयवस्तु में कोई आपत्तिजनक शब्द तो नहीं है।

प्रचार सामग्री की भाषा किसी व्यक्ति या दल के प्रति अपमानजनक नहीं होनी चाहिए।

यह शिकायत कहीं पाई गई तो प्रकाशन करवाने वाले तथा प्रकाशक दोनों के खिलाफ जनप्रतिनिधि  अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत कार्यवाही की जा सकती है।


जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हैंडबिल, पंफलेट, पोस्टर, बैनर इत्यादि छापने का पूर्ण विवरण प्रैस संचालक अपने पास रखेंगे।

इसे निर्वाचन विभाग की ओर से कभी भी मांगा जा सकता है।

चुनाव प्रचार सामग्री के छापने पर पूरी जिममेदारी प्रकाशक तथा प्रकाशन करवाने वाले की रहेगी।

इस कार्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता का ध्यान रखें।

इस अवसर पर गुरूग्राम के एसडीएम एवं एआरओ रविंद्र कुमार, नगराधीश कुंवर आदित्य विक्रम, ओएसडी प्रीति रावत, चुनाव तहसीलदार राजेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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