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UHBVN बिजली बिल वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला


हरियाणा सरकार ने परिवारों के लिए अंत्योदय बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत वे सभी अंत्योदय परिवार पात्र होंगे, जिनकी पीपीपी डेटा के अनुसार सत्यापित आय प्रति वर्ष एक लाख रुपये तक है, बिजली कनेक्शन चालू या कटा हुआ है और पिछले 12 महीनों में बिजली की औसत मासिक खपत 150 तक है। यूनिट या और दो या अधिक बिलिंग चक्रों के लिए बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया है।
          
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत आवेदक को केवल पिछले 12 महीनों की मूल राशि का भुगतान करना होगा, जो अधिकतम 3600 रुपये होगी। यह राशि एकमुश्त या 6 ब्याज मुक्त किस्तों में।

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उन्होंने बताया कि कटे हुए कनेक्शन की स्थिति में यदि 6 माह के अंदर कनेक्शन काटा जाता है तो यह कनेक्शन पूरी राशि जमा करने अथवा प्रथम किश्त जमा करने पर जोड़ दिया जाएगा। यदि कनेक्शन कटे हुए 6 माह से अधिक समय हो गया है तो उसे नया कनेक्शन माना जाएगा तथा अग्रिम उपभोग राशि जमा करने पर ही यह कनेक्शन दोबारा जोड़ा जाएगा।

उन्होंने यह भी बताया कि विवादित बिलों की स्थिति में पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि का 25 प्रतिशत या 3600 रुपये, जो भी कम हो, भुगतान करना होगा। इसके अलावा बिजली चोरी के जो मामले इस योजना से पहले के हैं, वे भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।

बशर्ते कि वे कंपाउंडिंग राशि का 100 प्रतिशत एकमुश्त और जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत या 3600 रुपये, जो भी कम हो, का भुगतान कर सकते हैं। यह योजना विभाग द्वारा वापस लिये जाने तक वैध रहेगी।

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यूएचबीवीएन राज्य के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और पात्र परिवारों से अनुरोध करता है कि वे सरकार की इस अनूठी योजना का लाभ उठाएं और मुख्यधारा में शामिल हों।

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