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असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विशेष सेल का किया गठन: CJM कपिल राठ

असंगठित

भिवानी 24 जनवरी।    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कपिल राठी की अध्यक्षता में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कानूनी सेवाएं योजना, 2015 के संबंध में एक बैठक का आयोजन हुआ।  बैठक में श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में सीजेएम कपिल राठी ने बताया कि श्रमिकों की समस्याओं और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए छह महीने तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में स्पेशल सेल का गठन किया गया है, जिसमें डीएलएसए के पैनल एडवोकेट और पैरा लीगल वॉलिंटियर्स को शामिल किया गया है। यह स्पेशल सेल श्रमिकों से संबंधित सभी विभागों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाएगा। इस अभियान की थीम ‘नालसा का हक हमारा भी तो है’।

उन्होंने कहा कि नालसा योजना-2015 के अंतर्गत जागरूकता अभियान का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने, उन्हें संबंधित सुविधाओं का लाभ प्रदान करवाने व उन्हें प्राधिकरण से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना है। प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम विभाग में उपयुक्त पंजीकरण कराना आवश्यक है। किसी भी श्रमिक को बंधुआ मजदूरी व बाल श्रम के लिए बाध्य नही किया जा सकता है, जो कि कानूनन अपराध है। श्रमिकों को प्राधिकरण की मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

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